*चेक अनादरण के आरोपी पंकज आचार्य को 6 का माह कारावास व  जुर्माना से  किया कोर्ट ने दण्डित

केकड़ी 15अप्रैल (पवन राठी )*
*न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम केकड़ी ने चेक अनादरण के आरोपी जी, ए, एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर पंकज आचार्य पुत्र घनश्याम आचार्य अजमेर रोड सरवाड़ जिला अजमेर को 6 माह कारावास व 2,15,000/ रुपया का जुर्माना से दंडित करने का आदेश दिया गया है l*
*परिवादी विमल कुमार सुनील कुमार बोरदिया प्रोपराइटर अशोक कुमार बोरदिया  पुत्र बहादुर मल बोरदिया निवासी केकड़ी ने माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है कि पंकज आचार्य दिनांक 2 जनवरी 2020 को परिवादी के यहां से पुट्टी के कट्टे लेकर गया था और पंकज आचार्य ने 1,80,000/ रुपया एक चेक संख्या 041453 भारतीय स्टेट बैंक का चेक दिया था परंतु उक्त चेक अपर्याप्त रकम होने के कारण वापस परिवादी को चेक  लौटा दिया गया था जिसके कारण परिवादी को भुगतान नहीं हो सका परिवादी  ने अधिवक्ता के द्वारा मुलजिम को नोटिस दिया परंतु मुलजिम नोटिस देने के बावजूद भी उक्त रकम अदा नहीं करी जिस पर परिवादी ने माननीय न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गयाl*
*परिवादी के अधिवक्ता निर्मल चौधरी का तर्क था कि मुलजिम ने अपने खाते में पर्याप्त रकम होते हुए भी चेक जारी कर दिया गया जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत अपराध किया है  मुलजिम ने परिवादी के साथ बेईमानी एवं धोखाधड़ी करी है  न्यायालय ने अधिवक्ता के विभिन्न तर्कों से सहमत होते हुए मुलजिम को 6 माह का कारावास  व ₹2,15,000/रुपया से दंडित करने का आदेश दिया गया हैl*

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