*318 किलो डोडा पोस्त तस्करी मामले में चार आरोपियों  को 10-10 साल की सजा*

*केकड़ी 04 जून (पवन राठी )*
*एनडीपीएस एक्ट न्यायालय केकड़ी की पीठासीन अधिकारी जयमाला पाणिगर ने वर्ष 2017 के डोडा पोस्त तस्करी मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। तत्कालीन सावर थाना पुलिस ने 13 नवंबर 2017 को कुशायता के पास नाकाबंदी कर बोलेरो पिकअप से 318 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा पोस्त चूरा बरामद किया था। जांच में फर्जी नंबर प्लेट और एस्कॉर्ट वाहन का भी खुलासा हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहिंदर जोशी ने पैरवी की। न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।*

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