केकड़ी 05 जून (पवन राठी )*
*अपर जिला एंव सेंशन न्यायाधीश संख्या 1 केकडी की अदालत ने दुष्कर्म एव अश्लील फोटो एंव* *विडियो बनाकर गलत काम करने एंव धमकिया देने के प्रकरण में पुलिस थाना सरवाड की एफआईआर संख्या 02/2026 अन्तर्गत धारा64 (2) (एम) एंव* *351 64 (2) बीएनएस धारा मे मुल्जिम को गिरफतार किया गया था l*जिसमे अभियोजन पक्ष की तरफ से माननीय न्यायालय में 9 गवाह व 36दस्तावेज प्रदर्शित* *करवाये गये और विचारण के दौरान पिडिता एंव उसके पतिद्वारा माननीय न्यायालय में आरोप सिद्ध नही कर पाये और मुल्जिम के अधिवक्ता कमलेश कुमार शर्मा एडवोकेट और जगदीश प्रसाद तेली एडवोकेट द्वाराअभियुक्त की पेरवी की गई जिसमे अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश संख्या 1 केकड़ीजयमाला पानीगर द्वारा मुल्जिम बाबूलाल को दोषमुक्त किया गया है।*

