पहले से बेचीं जमीन को दुबारा बेचकर लाखों रुपये हड़पने के 8आरोपियों के विरुद्ध मुक़दमा दर्ज करने के कोर्ट ने दिए आदेश

*भूमि घोटाले में 2 शिक्षकों, कॉलोनाईजर व दलालों सहित 8 के खिलाफ मुकदमा*

*केकड़ी 02मई (पवन राठी )*
*अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 केकड़ी ने पूर्व में बेची जा चुकी जमीन को प्लॉटों के रूप में दोबारा बेचकर साढ़े ग्यारह लाख रुपये हड़पने के मामले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिसामपुर, ब्लॉक देवली में कार्यरत शिक्षक अनिल कुमार वैष्णव पुत्र सीताराम वैष्णव नासिरदा, राजेन्द्र झांकल पुत्र गोपाललाल टेलर देवली, सुरेश पुत्र सुखदेव जाट आमली, देसु देवी पत्नी किशनगोपाल जाट केकड़ी, जयप्रकाश पुत्र केसरलाल जाट, मनोज हरकावत पुत्र रामलाल जाट सहित आठ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 474, 120 बी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।*

*मामले में पीड़ित जोतायां निवासी सत्यनारायण ओझा ने न्यायालय में परिवाद पेश कर बताया कि ब्यावर रोड़ केकड़ी पर खसरा नम्बर 3382 स्थित भूमि के पूर्वी हिस्से में न्यू विकास नगर कॉलोनी बताकर वर्ष 2023 में उन्हें प्लॉट बेचे गए। बाद में पता चला कि खसरा नम्बर 3382 का वही हिस्सा पहले ही देसु देवी द्वारा अक्टूबर 2021 में जरिये रजिस्ट्री बेचान किया जा चुका है।* *इसके बावजूद आरोपियों ने फर्जी मुख्तारनामा व मिथ्या दस्तावेज तैयार कर पूर्व में ही बेची जा चुकी जमीन पर दोबारा प्लॉट बेच दिए। न्यायालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।*

*गौरतलब है कि इसी कॉलोनी के सम्बन्ध में कुछ अन्य पीड़ितों द्वारा इन आरोपियों में से कुछ आरोपियों के विरूद्ध पूर्व में भी पुलिस थाना केकड़ी शहर में 6 अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिनमें पीड़ितों ने केकड़ी पुलिस उपअधीक्षक हर्षित शर्मा, अनुसंधान अधिकारी और उनके रीडर तेजमल पर आरोपीगण से मिलीभगत कर कार्यवाही में देरी करने व आरोपीगण को बचाने के प्रयास करने के आरोप लगाते हुए कलक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगाकर अनशन की चेतावनी दी थी।*

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